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Bijnor: अदालत ने चंचल हत्याकांड में जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, ये है पूरा मामला

Mon, 04 Mar 2024 06:55 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर

सार

Bijnor News : बिजनौर जनपद में अदालत ने चंचल हत्याकांड में जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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बिजनौर में अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल ने चंचल हत्याकांड में मृतका के तहेरे जेठ जबर सिंह को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 40 हजार रुपये पति लोकेंद्र सिंह को दिए जाएंगे।

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शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा के अनुसार, थाना चांदपुर के गांव महमूदपुर निवासी लोकेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 21 जून 2018 को वह एवं उसकी पत्नी चंचल, भतीजा आकाश घर से करीब नौ बजे रात ट्यूबेल का पानी लगाने के लिए गए थे। रात में 11 बजे उसका तहेरा भाई जबर सिंह आया और कहने लगा कि यदि विजयपाल के खेत में तुम्हारा पानी टूट गया तो साझे के ट्यूबेल से मैं तुम्हें भी पानी नहीं चलाने दूंगा। इस पर लोकेंद्र ने जवाब दिया कि खेत विजयपाल का है। अगर पानी टूट भी गया तो तुम्हें क्या परेशानी है। इस पर जबर सिंह ने उन लोगों के साथ गाली-गलौच व बहस करनी शुरू कर दी।

जबर सिंह खेत से उन्हें देख लेने की धमकी देकर चला गया। रात्रि साढ़े 11 बजे जब लोकेंद्र उसकी पत्नी चंचल, भतीजा आकाश खेत से गांव आ रहे थे। तब रास्ते में भोपाल के मकान के सामने जबर सिंह अपने हाथों में तमंचा लिए मिला। कहने लगा तुम्हें जान से मार दूंगा। जब लोकेंद्र, चंचल, आकाश उसका तमंचा पकड़ने के लिए चले तो जबर सिंह ने उन्हें जान से मारने की नीयत से उन पर फायर कर दिया। तमंचे से चली गोली चंचल को लगी। वह लहू-लुहान होकर गिर पड़ी। मौके से जबर सिंह भाग गया। चंचल को सरकारी अस्पताल स्याऊ लाया गया। जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया।

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वहां रात्रि डेढ़ बजे चंचल की गोली लगने के कारण मौत हो गई। हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए तमंचे को जबर सिंह की निशानदेही पर बरामद किया था। अदालत ने इस मामले में जबर सिंह को चंचल की हत्या करने एवं अवैध शस्त्र रखने का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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