बिजनौर में विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट पारुल जैन ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में मनोज को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास एवं 16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाइ है। अर्थदंड की राशि में से 13 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को तीन लाख का प्रतिकार दिए जाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भोलेंद्र सिंह राठौड़ के अनुसार, नाबालिग पीड़िता भीख मांगती थी। चार जून 2023 को वह रोडवेज बस अड्डे पर भीख मांग रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति वहां मिला। बताया कि उस व्यक्ति ने कहा कि भीख मत मांगो, तुम मेरे साथ मेरे गाव चलो। वहां तुम काम करना, वहां तुम्हें खाना भी मिलेगा। इसके बाद वह उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने गांव ले गया।