मासूम से दुष्कर्म, हत्या में आजीवन कारावास
बिजनौर। एडीजे पॉक्सो कोर्ट कंचन सागर ने छह साल की मासूम से दुष्कर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या करने के आरोपी नदीम उर्फ छोटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 37 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि से 20 हजार रुपये पीड़िता के परिजनों को देने के निर्देश दिए हैं।
विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना नगीना के एक मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति की छह साल की मासूम बेटी 21 जून 2016 को घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गई थी। काफी तलाशने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला था। 24 अगस्त को मासूम का शव मनीहारी सराय के जंगल में कुए में मासूम का शव पानी में तैरता मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मासूम से दुष्कर्म कर गला घोंटकर मारने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मृतका के मोहल्ले के ही नदीम उर्फ छोटा को पकड़ा था। विवेचना में पता चला कि घटना के दिन मृतका अपनी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। नदीम ने बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने साक्ष्य मिटाने के लिए मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को कूए में फेंक दिया। अदालत ने अपने फैसले में आरोपी नदीम उर्फ छोटा को धारा 363, 376, 302 व 201आईपीसी तथा धारा चार लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषी पाया है। आरोपी को बालिका से दुष्कर्म व हत्या करने के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।