बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट तालेवर सिंह ने शावेज को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी शावेज पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया।
विशेष लोक अभियोजक सलीम अख्तर ने बताया कि 30 जून 2017 की रात को कोतवाली बिजनौर के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शैलेंद्र प्रताप गौतम ने बिजनौर के गांव टिक्कोपुर निवासी शावेज और उसके साथी फुरकान निवासी सबदलपुर रेहरा को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ चोरी, लूट जैसे कई मुकदमे थाने पर दर्ज हैं। शावेज ने एक गैंग बना रखा है और इस गिरोह का सरगना खुद शावेज़ है। आसपास के क्षेत्र में शावेज का भय बना हुआ था।
सामान्य व्यक्ति इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट लिखवाने या गवाही देने का साहस नहीं करता था। अदालत ने शावेज की पत्रावली फुरकान से अलग करते हुए शावेज का विचारण किया और गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए दो साल के कठोर कारावास की सजा का निर्णय सुनाया।