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शासनादेश में पात्र, पोर्टल पर अपात्र बने हैं किसान

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शासनादेश में पात्र, पोर्टल पर अपात्र बने हैं किसान
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बिजनौर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में शासनादेश के अनुसार पात्र होने के बाद भी हजारों किसान विभाग के पोर्टल पर अपात्र बने हुए हैं। कुछ किसान पहले के नियम तो कुछ रिकॉर्ड न मिलने से अपात्र बने थे। इन किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब इन किसानों के रजिस्ट्रेशन में संशोधन कराया जा रहा है। इसके बाद किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा।
किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना की घोषणा पिछले साल बजट में की गई थी। योजना में किसानों को तीन किस्तों में साल में छह हजार रुपये दिए जाते हैं। शुरुआत में दो हेक्टेयर यानि 25 बीघा तक जमीन वाले किसानों को योजना में पात्र बनाया गया था। केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद दो हेक्टेयर जमीन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। बाद में सभी किसानों को योजना का पात्र बना दिया गया था। लाखों किसानों ने बजट के बाद ही सम्मान निधि की राशि पाने के लिए पंजीकरण करा लिया था। जमीन के आधार पर दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को पोर्टल पर अपात्र घोषित कर दिया गया था। बाद में ये योजना के पात्र बन गए, लेकिन पोर्टल पर संशोधन न होने के कारण किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। साथ ही कई किसानों का रिकॉर्ड जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते आदि की जानकारी भी नहीं मिली थी। इससे इन किसानों को अपात्र बना दिया गया था। अब शासन ने ऐसे किसानों की सुध ली है। पोर्टल पर अपात्र घोषित किए गए दो हेक्टेयर से अधिक जमीन वाले किसानों को अब पात्र घोषित किया जा रहा है। तहसीलों से इन किसानों का रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। इसके बाद इन किसानों का रिकॉर्ड दुरुस्त करके तहसीलों में पोर्टल पर फीड किया जाएगा। कृषि विभाग इस कार्य में किसानों की मदद कर रहा है।
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पात्रों को मिलेगा लाभ
कृषि उपनिदेशक जेपी चौधरी के अनुसार किसानों की राजस्व विभाग से जांच कराई जा रही है। जो भी किसान पात्र होगा उसे योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
अपात्र किसानों की संख्या
ब्लॉक अपात्र किसान
अफजलगढ़ 3500
धामपुर 2727
स्योहारा 2995
जलीलपुर 2426
देवमल 5737
नजीबाबाद 5641
कोतवाली 3481
नहटौर 3623
नूरपुर 2915
हल्दौर 5942
किरतपुर 3417
कुल किसान 42404
नोट:ये आंकड़े कृषि विभाग से लिए गए हैं।
ऐसे भी हुए अपात्र
किसानों केवल जमीन के आधार पर ही अपात्र नहीं किए गए। लेखपाल जब जांच के लिए गांवों में गए तो किसानों के न मिलने आदि कारणों से भी किसानों को अपात्र कर दिया गया। किसान अपने आधार कार्ड, बैंक खाते, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी समय से नहीं दे पाए थे। अब इनकी फिर से जांच हो रही है।
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ये नहीं हैं पात्र
18 साल से कम, भूतपूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदधारक, भूतपूर्व या वर्तमान मंत्री/राज्यमंत्री या भूतपूर्व/वर्तमान सदस्य लोक सभा/राज्यसभा/विधान परिषद, भूतपूर्व या वर्तमान नगर नगर महापालिका के मेयर या भूतपूर्व या वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष पात्र नहीं हैं। इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारी, आयकर का भुगतान करने वाले, मासिक पेंशन दस हजार से अधिक पाने वाले, पेशेवर चिकित्सक, इंजीनियर, अधिवक्ता, सीए या आर्किटेक्ट भी योजना में पात्र नहीं होंगे।
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