बिजनौर के 14 साल पुराने चर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। सजा पर फैसला जल्द सुनाया जाएगा।
बिजनौर शहर के बहुचर्चित प्रबल अग्रवाल हत्याकांड में बुधवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोष सिद्ध होने के बाद अदालत परिसर में मौजूद सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल अदालत में सजा के बिंदु पर सुनवाई चल रही है और कुछ ही देर में सजा का ऐलान किया जाएगा।
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यह मामला 19 दिसंबर 2012 का है। बिजनौर शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में आयोजित महाराजा अग्रसेन जयंती कार्यक्रम के दौरान मोहल्ला जाटान निवासी प्रबल अग्रवाल की कथित रूप से पिटाई की गई थी। आरोप है कि इसके बाद आरोपी उन्हें कार में ले गए। चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किए जाने के बाद शव को गंगा में फेंक दिया गया था।
घटना के करीब छह महीने बाद सदमे में प्रबल के पिता आलोक अग्रवाल का भी निधन हो गया। इसके बाद प्रबल की बहन ने पूरे मामले की कानूनी लड़ाई जारी रखी।
पुलिस ने इस मामले में आशीष अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अपूर्व अग्रवाल, राहुल गुप्ता, निखिल, संजय गुप्ता और अनुज अग्रवाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद बुधवार को अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी ठहरा दिया। अब सभी की निगाहें अदालत द्वारा सुनाई जाने वाली सजा पर टिकी हैं।