जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने आदेश के बावजूद भी करंट से हुई मौत की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में पांच लाख रुपये कंचन देवी और उसके बच्चों को नहीं देने पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ के प्रबंध निदेशक को तीन माह के कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
आयोग ने यह भी आदेश पारित किया है कि सजायाबी वारंट बनाकर एसएसपी मेरठ को भेजा जाए। साथ ही इसके अनुपालन के लिए पत्र भी प्रेषित किया जाए।