बिजनौर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी सिंह ने अपनी छह माह के बेटे की हत्या करने की आरोपी महिला खुदशिया ताजीम की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। उसने अपने छह माह के बेटे को नाले में फिंकवा दिया था।
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डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार नगीना के मोहल्ला लुहारी सराय के बिलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि 31 अगस्त 2022 को उसकी भाभी खुदशिया ताजीम ने नौ साल की बच्ची की मदद से मेरे भतीजे आहान को घर के पास नाले में फिंकवा कर उसकी हत्या कर दी थी।
इस मामले में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपी गई थी। पुलिस ने नाले से छह माह के बच्चे का शव बरामद किया था।
वहीं इस मामले में महत्वपूर्ण साक्षी नौ वर्षीय सुम्मैया ने अपने बयान में कहा था कि उसे खुदशिया ताजीम ने अपने छह माह के बेटे की देखभाल के लिए रखा था। वह अपने बच्चे को अपने से दूर रखती थी। 31 अगस्त को वह छह माह के बेटे को लेकर उसके साथ नाले के पास पहुंची और अपने बेटे को गहरे नाले में उससे डलवा दिया। अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए जमानत याचिका निरस्त कर दी है।