-108 खाद्य पदार्थों के नमूने इस साल जांच में आए फेल
-436 खाद्य पदार्थों के नमूने पिछले दो सालों में जांच में फेल निकले
-95 दायर वादों का एडीएम कोर्ट ने सुनाया निर्णय
-61 लाख रुपये का जुर्माना इस साल नमूने फेल आने पर व्यापारियों पर लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। भले ही खाद्य विभाग लोगों को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने का दावा कर रहा हो। मगर, हकीकत में दूध, दाल, मसाले सब में शुद्धता के लाले हैं। खाद्य पदार्थों के लिए जा रहे नमूने लगातार फेल आ रहे हैं। दाल, मसालों में कंकड़ और रंग का खेल चल रहा है। मिलावटी सामान का असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। लोगों को कई तरह की बीमारियां जकड़ रही हैं। वजन बढ़ाने के लिए दालों में रंग के हिसाब से कंकड़ मिलाई जा रही है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से त्योहारों के समय पर अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। वर्ष 2023-24 में खाद्य पदार्थों के 167 नमूने एकत्र किए गए। इनमें से 108 नमूनों की रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद फेल आए नमूने का एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया। 95 वादों का कोर्ट से निर्णय हो गया है। कोर्ट ने इन पर 60 लाख 99 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दूध, पनीर, खोआ, मसाले, दाल, सरसों का तेल, टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्कुट, टोस्ट के नमूने फेल आए हैं।
पिछले दो सत्रों में खाद्य पदार्थों के 436 नमूने जांच में निकले फेल
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सत्र 2021-22 और 2022-23 में खाद्य पदार्थों के 436 नमूने फेल आए हैं। इनमें से एडीएम कोर्ट ने 234 वादों का निर्णय सुना दिया है। खाद्य पदार्थों के नमूने फेल आने पर एडीएम कोर्ट ने 87 लाख आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभी कुछ दायर वादों का निर्णय आने से रह गया है।
मॉइस्चर से सरसों के तेल जांच में निकला फेल
खाद्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सरसों का तेल मॉइस्चर की वजह से जांच में फेल आता है। दूध का नमूना फेल आने का मतलब उसके पानी की अधिकता पाई जा रही है। पनीर और खोया का भी यही हाल हैं। सिंघाड़े का पाउडर मिलाया जाता है। इसके अलावा आइसक्रीम में मानकों की कमी है। झूठ लिखवाकर लोगों को धोखा रखा जाता है। वहीं, बादाम पर भी रंग चढ़ाकर चमकदार बनाया जा रहा है। जिले में भी बादाम नमूना चमकदार रंग की वजह से फेल आया।
खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूनों की सूची
नमूनों की सूचना 2021-22 2022-23
निरीक्षण 3290 2789
छापे 251 216
नमूने 355 298
रिपोर्ट 247 300
नमूने फेल 225 211
एडीएम कोर्ट में दायर वाद 176 198
सीजेएम कोर्ट में दायर वाद 25 7
दायर वाद का निर्णय 148 86
जुर्माना 5863000 2845000
नोट: आंकड़े खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से लिए गए हैं।
विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाकर नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। जांच में नमूने फेल या नकली पाए जाने पर आने पर वाद दायर किए जा रहे हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने और बनाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।....नादिर अली, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, बिजनौर