संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ज्ञान प्रकाश सिंह ने बैंककर्मी जसपाल सिंह की मौत के मामले में परिजनों को 1,20,99,940 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया।
वादी अधिवक्ता पंकज विश्नोई ने बताया कि 23 फरवरी 2022 को शाम करीब सात बजे जसपाल अपनी कार से कैनरा बैंक मोरना से अपने घर मोहल्ला होलियान, नहटौर लौट रहे थे। नन्हेड़ा भट्ठे के पास नहटौर की ओर से आ रही जेसीबी ने उनकी कार में सामने से टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल जसपाल सिंह की नहटौर अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी। मामले में जेसीबी चालक मोहम्मद फिरोज और वाहन स्वामी इलियास रजा के खिलाफ दावा याचिका दायर की गई थी।
न्यायालय में पेश साक्ष्यों के आधार पर दुर्घटना में जेसीबी चालक की तेज और लापरवाही से वाहन चलाना प्रमाणित हुआ। साथ ही चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होने का कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके चलते कोर्ट ने मृतक जसपाल सिंह के परिजनों को 1,20,99,940 रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया। साथ ही 30 मई 2022 से भुगतान होने की तिथि तक प्रतिकर की धनराशि पर सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित एमएसीटी के माध्यम से सीधे खाते में 30 दिन में जमा करने को कहा।
मृतक की पत्नी सविता को कुल धनराशि में से 60,49,970 रुपये प्राप्त मिलेंगे। इसमें से 40,49,970 रुपये नकद एवं शेष 20 लाख रुपये सावधि जमा योजना में बैंक में पांच वर्ष के लिए निवेश किए जाएंगे। इसके अलावा उनके पुत्र प्रीत चौधरी 30,24,958 और मीत चौधरी को 30,24,958 रुपये प्रतिकर में से मिलेंगे।