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कृष्ण गोपाल महाविद्यालय की संबद्धता रद्द

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कृष्ण गोपाल महाविद्यालय की संबद्धता रद्द
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बिजनौर। महात्मा ज्योतिबाफूले रूहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति अनिल शुक्ला ने कृष्ण गोपाल महाविद्यालय नगीना की संबद्धता फिर से रद्द कर दी है। महाविद्यालय की प्रबंध कमेटी ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
इससे पूर्व कृष्ण गोपाल महाविद्यालय नगीना की संबद्धता चार अक्तूबर 2019 को विश्वविद्यालय द्वारा श्रीकृष्ण गोशाला प्रबंध समिति की इस शिकायत पर रद्द की गई थी, कि यह महाविद्यालय गोशाला की भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया है। विश्वविद्यालय के इस आदेश को महाविद्यालय की प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें बिना सुने कॉलेज की संबद्धता का आदेश पारित किया गया था, जो न्याय के खिलाफ है। हाईकोर्ट ने 24 अक्तूबर को महाविद्यालय की संबद्धता रद्द करने के आदेश को निरस्त करते हुए इस मामले की पुन: सुनवाई करने के लिए विश्वविद्यालय के एक्जीक्यूटिव काउंसिल को वापस भेज दिया गया। साथ ही एक माह के अंदर दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करने को कहा था।
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विश्वविद्यालय के कुलपति अनिल शुक्ला ने इस मामले की पुन: सुनवाई की। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कुलपति ने 16 दिसंबर 2019 को दिए गए अपने निर्णय में पुन: कृष्ण गोपाल महाविद्यालय नगीना की संबद्धता रद्द कर दी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के संबंधित सरकारी आदेश के 14 साल बीतने के बाद भी शैक्षणिक संस्थान के नाम पर कॉलेज ने भूमि की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं किया है। इसलिए कृष्ण गोपाल महाविद्यालय की संबद्धता रद्द की जाती है। कृष्ण गोपाल महाविद्यालय के प्रबंधक संतोष अग्रवाल ने कुलपति के संबद्धता रद्द करने के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए कहा है कि कॉलेज की मेनेजमेंट कमेटी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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