बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने घर में घुसकर किशोरी के सामने अश्लील हरकत करने में अभियुक्त शहजाद को दोषी पाया है। जिसे छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
थाना चांदपुर में एक गांव की रहने वाली महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि उसका पति काफी दिनों से बीमार चल रहा है, 15 नवंबर 2025 को वह अपने बेटे के साथ खेत पर गई हुई थी जबकि उसकी 14 साल की बेटी घर पर अकेली थी। दोपहर बाद कबाड़ की फेरी करने वाला कबाड़ की खरीदारी करने के बहाने उसके घर में घुस आया। जिसे देखकर उसकी बेटी डर गई और उसने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। कुछ समय के बाद जब उसकी बेटी ने दरवाजा खोल कर देखा तो कबाड़ी घर में खड़ा हुआ था और गुप्तांग दिखाने लगा। साथ ही गंदे गंदे इशारे भी किए। आरोपी की सारी गंदी हरकतें घेर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी की पहचान शहजाद पुत्र शफीक निवासी मोहल्ला शहीद नगर कस्बा नूरपुर के रूप में की थी। विवेचना करने के बाद पुलिस ने को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।