बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट लोकेश नागर ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म में अभियुक्त सनी को दोषी पाया है। उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
थाना चांदपुर में एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया कि उसकी चचेरी बहन 20 दिसंबर 2022 को चांदपुर के एक इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए गई थी मगर घर नहीं लौटी। बाद में मालूम हुआ कि उसकी बहन को सनी निवासी मोहल्ला शाहचंदन चांदपुर बहला फुसलाकर ले गया है। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद आरोपी सनी को जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धारा में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान अभियुक्त को दोषी पाया है। उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थ दंड की राशि में से पचास हजार पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया है।