बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने 12 साल की लड़की से छेड़खानी और कपड़े उतारने में 70 साल के बुजुर्ग मुसर्रत खां को दोषी पाया है। जिसे पांच साल के कठोर कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एडीजीसी भालेंद्र राठौड़ ने बताया कि थाना बढ़ापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बतया कि 29 दिसंबर 2022 की दोपहर उसकी 12 वर्षीय बेटी घेर में बंधी कटिया (भैंस का लवारा) को पानी पिलाने गई थी। कटिया छूटकर पास के ही एक गन्ने के खेत में घुस गई।
कटिया को पकड़ने के लिए उसकी बेटी गन्ने के खेत में जा पहुंची। वहां मौजूद मुसर्रत खां निवासी मोहल्ला नौमी इकबालपुर थाना बढ़ापुर ने उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया। गलत काम करने के इरादे से उसकी बेटी के कपड़े उतार दिए। पीड़िता ने शोर मचाया तो पास के ही कुछ लोग आ गए, जिन्हें आता देख आरोपी मुसर्रत भाग निकला।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया था। विवेचना करने के बाद छेड़खानी और नग्न करने के लिए किए गए हमले तथा पॉक्सो एक्ट की धारा में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अब अदालत ने सुनवाई के बाद अभियुक्त मुसर्रत को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।