चेक बाउंस होने पर छह माह की सजा, आठ लाख जुर्माना
बिजनौर। एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने 5.50 लाख रुपये का चेक बाउंस होने पर सौरभ खन्ना को छह माह के कारावास और आठ लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि वसूल होने पर परिवादी राजकुमार को सात लाख 80 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।
थाना कोतवालीदेहात के फरीदपुर मान निवासी राजकुमार ने कोर्ट में दाखिल परिवाद में कहा था कि बिजनौर के मोहल्ला कुंवर बाल गोविंद निवासी सौरभ खन्ना से उसकी जान पहचान और पारिवारिक संबंध हैं। सौरभ खन्ना ने व्यापार में धन की जरूरत बताकर उससे और उसके भाई राजीव कुमार से दस लाख रुपये मांगे। उसने साढ़े पांच रुपये सौरभ को दिए। सौरभ ने ली गई धनराशि वापस नहीं की और इसके बदले में एचडीएफसी का साढ़े पांच लाख रुपये का चेक दिया। यह चेक सौरभ खन्ना के खाते में पर्याप्त धनराशि न होने पर नौ मार्च 2016 को बाउंस होकर उसे मिल गया।