जिला कारागार से 26 बंदी अग्रिम जमानत पर रिहा
बिजनौर। कोरोना महामारी के चलते जिला कारागार से अग्रिम जमानत पर बंदी रिहा होने शुरू हो गए हैं। जेल में अदालत लगाकर 26 बंदियों को अग्रिम जमानत देकर रिहा किया गया है। ये वे बंदी हैं, जिन्हें आपराधिक मामलों में सात साल से कम की सजा होनी है। 60 दिन के लिए इन बंदियों को अग्रिम जमानत दी गई है। जेल से बाहर आने पर इनकी अवधि 60 दिन से अधिक हो सकती है। इनके अलावा नौ बंदी जेल से जमानत होने के बाद पहले की व्यवस्था के अनुसार रिहा हुए हैं।
जिला कारागार में 1150 बंदी हैं। देश भर की जेलों में कोरोना महामारी से तमाम बंदियों की मौत हो रही है। ऐसे में सरकार ने जेलों से बंदियों का बोझ कम करने का निर्णय लिया है। सात साल से कम की आपराधिक सजा वाले बंदियों व कैदियों को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का फैसला लिया गया है। जिला कारागार में ऐसे 200 बंदी और कैदी चिह्नित किए गए हैं। इनमें 175 विचाराधीन बंदी व 24 कैदी शामिल हैं।
रविवार को जिला कारागार में बंदियों को अग्रिम जमानत देने के लिए अदालत लगी। अपर जिला जज मनु कालिया व सीजेएम शारिब अली ने जेल में विचाराधीन बंदियों की अग्रिम जमानत पर सुनवाई की। ऐसे 26 बंदियों को अग्रिम जमानत दी गई। नौ बंदियों को पुरानी व्यवस्था के तहत जमानत मिली। सोमवार देर रात इन सभी बंदियों को जेल से रिहा किया गया। बुधवार को जेल में फिर से बंदियों की रिहाई के लिए अदालत लगने की उम्मीद है। जेल अधीक्षक लाल रत्नाकर सिंह के मुताबिक 26 बंदियों को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया है। ये वे बंदी हैं जिन्हें अपराध में सात साल तक या इससे कम की सजा होनी है।