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वक्फ बोर्ड की संपति में कॉलोनी काटने के मामले में पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

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वक्फ बोर्ड की संपत्ति में कॉलोनी काटने के मामले में पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
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बिजनौर। वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध रूप से कॉलोनी काटने के मामले में पांच के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट दर्ज होने से कॉलोनी काटने वालों में खलबली मची है। एसडीएम ने इस कॉलोनी को अवैध घोषित करके बोर्ड लगवा दिया था। अब कॉलोनी काटने वाले फर्जी आईडी बनाकर प्लॉट की रजिस्ट्री कर रहे थे।
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चांदपुर रोड पर वक्फ बोर्ड की 45 बीघा संपत्ति में कॉलोनी काटने को लेकन पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है। वक्फ संपत्ति का मामला लखनऊ कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद भी कुछ लोगों ने इस भूमि में कॉलोनी काटनी शुरू कर दी। लोगों के शिकायत करने पर पिछले दिनों एसडीएम ने कॉलोनी को अवैध घोषित करते हुए बाहर बोर्ड लगवा दिया था। मोहल्ला चाहशीरी निवासी अहसान ने बिजनौर के गांव लड़ापुरा निवासी रविपाल, मोहल्ला मिर्दगान निवासी इरफान, खत्रियान निवासी शहजाद, नई बस्ती निवासी नौशाद व मोहल्ला मिर्दगान निवासी फुरकान के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इरफान कॉलोनी के प्लॉटों की रजिस्ट्री फर्जी आईडी से कर रहा था। एक आईडी उसके पास बिजनौर की तो दूसरी मुंबई की बनवा रखी थी। मुंबई की आईडी से पहचान छिपाने के लिए वह रजिस्ट्री कर रहा था। यह मामला पकड़ में आने पर इस मामले में सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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