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मारपीट में पिता पुत्र सहित तीन को कारावास

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मारपीट में पिता पुत्र सहित तीन को कारावास
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बिजनौर। एडीजे रजनीश कुमार ने गांव सलेमपुर गधेली में हुई मारपीट के मामले में तीन आरोपियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास एवं एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना कोतवाली देहात के गांव सलेमपुर गधेली निवासी पुष्पेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मई 2016 क को सुबह करीब नौ बजे वह अपने घर से जंगल में खड़ी फसल को देखने जा रहा था। गांव से थोड़ी दूर निकलने पर गांव के ही जय सिंह, उसके पुत्र विकास, गौतम और नवनीत ने उस पर फावडे़ से हमला कर दिया। जिससे उसको गंभीर चोटें आईं। उसे बचाने जब गांव वाले आए तो उन पर भी तमंचे से फायर किया गया। अदालत ने इस मामले में जय सिंह उसके पुत्र विकास एवं गौतम को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है।
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प्रीति हत्याकांड में देवर की जमानत अर्जी निरस्त
बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र ने प्रीति दहेज हत्याकांड में मृतका के देवर हरेंद्र की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है।
हरेंद्र के भाई लोकेंद्र की प्रीति से एक वर्ष पूर्व शादी हुई थी। प्रीति से दहेज में कार की मांग की जाती थी। मांग पूरी न होने पर प्रीति की उसके पति, ससुराल वालों ने गला घोंट कर हत्या कर दी थी। प्रीति के पिता राजपाल सिंह ने प्रीति के पति लोकेंद्र, देवर हरेंद्र, सास प्रतिला के विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सास प्रतिला की पहले ही जमानत याचिका निरस्त की जा चुकी है। जिला जज ने हत्या के एक मामले में आरोपी प्रीतम की जमानत अर्जी निरस्त की है। थाना कोतवाली शहर के गांव फरीदपुर दर्गा निवासी सौपाल सिंह ने उसके क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति के हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कमलेश ने इसे अपने पुत्र हरेंद्र के रूप में उसके शव की शिनाख्त की थी। जांच में यह प्रकाश में आया था कि झालू के मोहल्ला मिर्दगान निवासी प्रीतम ने इस हत्या को अंजाम दिया था।
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