बिजनौर। अब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बिना फार्मेसिस्ट के आधार कार्ड के नहीं बनेगा। अभी तक बिना आधार कार्ड के ही नया लाइसेंस बन जाता था और रिन्यूवल भी हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
मेडिकल स्टोर संचालक पहले एक की फार्मेसिस्ट को कई मेडिकल स्टोर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसको रोकने के लए हाईकोर्ट ने आदेश दिया हैं कि अब मेडिकल स्टोर का लाइसेंस बनवाने या रिन्यूवल कराने के लिए फार्मेसिस्ट का आधार कार्ड लगाना जरूरी है। बिना फार्मेसिस्ट के आधार कार्ड के लाइसेंस न तो बनाया जाए और न ही रिन्यूवल किया जाएगा। तीन माह में सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को अपने लाइसेंस में फार्मेसिस्ट का आधार नंबर लिंक कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर आशुतोष मिश्रा ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को अपने लाइसेंस के साथ तीन माह के अंदर फार्मेसिस्ट का आधार कार्ड भी लिंक कराना होगा। हाल में हाईकोर्ट में भी सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को आदेश जारी किया है।