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योजना के लिए अनुदान मिलेगा

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बिजनौर।
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उत्तर प्रदेश खाद्य उद्योग प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योग खोलने या पुरानी फर्म के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए शासन ने निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
खाद्य पदार्थों से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के अंतर्गत नए उद्योगों की स्थापना, पुरानी फर्म के आधुनिकीकरण के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई है। हर साल देश, प्रदेश में हजारों करोड़ रुपये की खाद्य सामग्री प्रसंस्करण के अभाव में बेकार चली जाती है। खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अब बैंकों के माध्यम से ऋण की व्यवस्था होगी। ऋण लेने वाले उद्यमियों को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से 25 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। अधिकतम 50 लाख का अनुदान देय होगा। ऋण का वर्गीकरण राशि के आधार पर होगा। 25 लाख रुपये की लागत वाले उद्योग लघु, पांच करोड़ की लागत तक के उद्योग मध्यम और 25 करोड़ तक के उद्योग सीमांत उद्योग में शामिल होंगे। इन सभी में 25 प्रतिशत तक का अनुदान देय होगा। सीमांत उद्योग में अधिकतम कितना ऋण दिया जाएगा यह बैंक की नीति पर आधारित होगा।
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योजना में फल, सब्जी, मसाले, शहद, औषधीय एवं सुगंधित फसलों के प्रसंस्करण, दुग्ध आहार, डेयरी उत्पाद, मांस उत्पाद, मछली प्रसंस्करण, मिष्ठान आदि के प्रसंस्करण के लिए यह अनुदान मिलेगा। जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी जुगेंद्र सिंह के अनुसार उद्योगों को अनुदान के संबंध में शासन की नई गाइडलाइन मिली है। इसी के अनुसार पात्र उद्योगों को अनुदान दिया जाएगा। ऋण की योजना पर पात्रों को सात प्रतिशत ब्याज देना होगा।
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