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दुर्बल परिवार के 158 छात्र कान्वेंट में फ्री पढ़ेंगे

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दुर्बल परिवार के 158 छात्र कान्वेंट में फ्री पढ़ेंगे
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बिजनौर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा प्री नर्सरी, नर्सरी में निशुल्क प्रवेश के लिए 158 छात्र-छात्राओं का चयन हुआ। इन छात्रों को प्रवेश के लिए निजी विद्यालयों का आवंटन लाटरी सिस्टम से जिलाधिकारी उमेश मिश्रा की उपस्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरन यादव ने किया।
दुर्बल व मध्यम परिवार के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। इन बच्चों का आरटीई के तहत जनपद के अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश कराए जाते हैं। निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए अभिभावकों की ओर से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया में विद्यालयों का आवंटन लाटरी के माध्यम से किया जाता है। इस शैक्षिक सत्र के अंतिम चरण में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 260 बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावकों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे।
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जांच में 08 फॉर्म विभिन्न त्रुटियों के कारण निरस्त हो गए। 158 छात्रों का चयन कर उन्हें विद्यालय आवंटित हो गए हैं। शेष आवेदनों पर प्रक्रिया चल रही है। इन छात्रों के विद्यालयों का आवंटन बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में उनकी उपस्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरन यादव ने लाटरी के माध्यम से किया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध हो। कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम निजी विद्यालयों में गरीब समाज के बच्चों के प्रवेश को आसान बनाता है।
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