बिजनौर। एसीजेएम ओम प्रकाश अष्टम ने एक 12 वर्षीय बच्चे के अपहरण के मामले में एक महिला सहित आठ व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थाना कोतवालीदेहात पुलिस को दिया है।
थाना कोतवालीदेहात के ग्राम विश्नोईवाला इस्लामपुर निवासी सोमपाल ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसका दीपक व उसके भाई संजीव निवासी साकेत कॉलोनी बिजनौर व उनके साथियों के साथ मुकदमा चल रहा है। इसके कारण वे उससे रंजिश रखते थे। 28 जुलाई 2017 को वह मजदूरी के कार्य से गया हुआ था। उसकी माता जसवंती देवी उसके 12 वर्षीय पुत्र हर्ष कुमार को गांव में ही बस अड्डे पर दवा दिलाने जा रही थी। बस अड्डे पर दीपक, उसका भाई संजीव, रुपेश, मुकेश, पवन, जोगेंद्र, नरेंद्र, व सुमन मिले और उसकी माता के साथ मारपीट करते हुए उसके पुत्र हर्ष को मारुति वैन में अपहरण कर ले जाने लगे। बस अड्डे पर मौजूद लोगों ने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की। पर इसके बावजूद वे बच्चे का अपहरण कर ले गए और यह धमकी दे गए कि यदि पांच लाख रुपये एक सप्ताह में नहीं मिले तो बच्चे की हत्या कर देंगे। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के बाद सोमपाल के प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।