बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने नाबालिग लड़की के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में भान सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल के कारावास एवं 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड की राशि में से 25 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने आदेश दिए हैं। नूरपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आठ जुलाई 2022 को दिन में तीन बजे उसकी लड़की को भान सिंह निवासी गांव महापंत, जिला महोबा बहला फुसलाकर ले गया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद लड़की को बरामद किया। उसका मेडिकल कराया। लड़की ने अपने साथ दुष्कर्म की बात बताई।
केस में पिता सहित सात गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने इस मामले में भान सिंह को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया। भान सिंह को धारा 363, 376 आईपीसी एवं पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष की सजा सुनाई।