पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैर इरादन हत्या के दो दोषियों को कोर्ट से छह-छह साल कारावास की सजा हुई। एक दशक पूर्व गोपीगंज के कसिदहां गांव में हुई घटना में कोर्ट ने निर्णय सुनाया।
12 दिसंबर 2012 को कसिदहां गांव में मारपीट के बाद घायल की मौत हो गई थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में भेजा। शासकीय अधिवक्ता विनय कुमार बिंद की प्रभावी पैरवी के बाद कोर्ट ने लालसाहब और लोलारक यादव को छह-छह साल कारावास और पांच-पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।