फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bhadohi News: नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, एक लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

Thu, 02 May 2024 12:32 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, भदोही

सार

Bhadohi News: नामजद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया था। जज ने साक्ष्यों के आधार पर गोलू शाह को दोषी पाया और अपना फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने - फोटो : ANI
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) मधु डोंगरा की अदालत ने नाबालिग से अप्राकृतिक दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अश्वनी मिश्रा ने बताया कि नाबालिग पीड़ित के पिता ने 30 नवंबर 2023 को ऊंज थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में पीड़ित के पिता ने बताया था कि 12 वर्षीय बेटा घर के बगल में नहर में मछली पकड़ रहा था। इस बीच गोधना निवासी गोलू शाह बेटे को बहला-फुसलाकर नगर के किनारे में झाड़ियों में ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर वीडियो बना लिया।
विज्ञापन


नाबालिग को धमकी दी थी कि किसी को बताओगे तो जान से मार देंगे।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें