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पॉक्सो एक्ट के आरोप में तीन वर्ष कारावास, 30 हजार का अर्थदंड

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अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो मधु डोंगरा की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी पर आरोप सिद्ध होने पर बुधवार को तीन वर्ष का कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के मुताबिक गोपीगंज कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने अधिवक्ता के माध्यम से याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि शाम करीब चार बजे पुत्री घर से दुकान पर जा रही थी। आरोपी गोकुलराम गौतम ने दुष्कर्म की नियत से पुत्री को खींच लिया और जोरजबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर परिवार के लोग बीचबचाव करने पहुंचे। जिन्हें लाठी-डंडे से मारपीट कर चोट पहुंचाई गई। घटना की सूचना गोपीगंज कोतवाली में देने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता डॉ.अश्वनी कुमार मिश्र की दलीलें सुन कर उपरोक्त न्यायालय ने आरोपी गोकुलराम गौतम को तीन वर्ष का कारावास, 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है।
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