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भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी जांच दो माह में की जाए पूरी: हाईकोर्ट

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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक की ओर से प्रबंधक व प्रधानाचार्य पर भ्रष्टाचार के लगाए गए आरोपों की जांच दो माह में पूरी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने रवि सेन नाग की याचिका पर दिया।
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भदोही स्थित महावीर इंटर काॅलेज बिछियां में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत शिक्षक ने प्रबंधक और प्रधानाचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए डीआईओएस और जेडी माध्यमिक को प्रार्थना पत्र दिया। इसकी जांच काफी दिनों से लंबित है। शीघ्र जांच पूरी करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद दो माह के भीतर जांच पूरी करने का आदेश दिया। ब्यूरो
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