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Bhadohi News: उपभोक्ता आयोग में फर्म ने जमा किए दो लाख 61 हजार

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ज्ञानपुर। राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश पर लखनऊ की प्रिटिंग कंपनी ने जिला उपभोक्ता आयोग में दो लाख 61 हजार की धनराशि जमा की। आयोग के आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब दो साल पूर्व के मामले में परिवादी ने न्याय न मिलने पर आयोग में गुहार लगाई थी। सुरियावां के मलेपुर मलाईपुर निवासी सुनील कुमार मिश्र ने 25 जून 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग की अदालत में मे. कलर डेवलपर्स इंडिया के प्रो. आशीष बिसेन रिंग रोड कमला नेहरू नगर लखनऊ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
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बताया कि वह कपड़े की प्रिटिंग के लिए मशीन खरीदने के लिए कंपनी को कुल तीन लाख 75 हजार रुपये दिए। जिसमें ब्याज पर पैसा लेकर 17 अक्तूबर 2023 को दो लाख व 30 अक्तूबर 2023 को एक लाख रुपये भेजा। वहीं एक मई 2024 को 70 हजार और पांच हजार रुपये नगद ले जाकर कंपनी को दिया। जिसके बाद कंपनी ने उन्हें मशीन तो भेजा, लेकिन उसका प्रिटिंग हेड नहीं भेजा। बताया कि कंपनी के इंजीनियर प्रिटिंग हेड ले जाकर उसे चालू करेगा।
जून 2024 के बाद कई बार कहने के बाद भी कंपनी की ओर से प्रिटिंग हेड मशीन नहीं भेजी गई। जिससे मशीन चालू नहीं हो सकी। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे व सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ ने उपभोक्ता की सेवा में कमी पाते हुए तीन लाख 75 हजार रुपये दो माह के अंदर छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। विपक्षी कंपनी ने उक्त आदेश के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग में गया। जहां आयोग ने कंपनी को दो लाख 61 हजार जमा करने का आदेश दिया। आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि कंपनी ने पैसा जमा कर दिया है।
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