नौ जून को भी दर्ज हुई थी प्राथमिकी
बसपा के विधायक उदयभान के खिलाफ नौ जून को गोपीगंज कोतवाली में जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। गोपीगंज के बघेल छावनी निवासी सुमन लता सिंह और कामिनी रजवार ने आरोप लगाया था कि उनकी जमीन पर बने गेट का ताला तोड़कर पूर्व विधायक ने अपना ताला लगा दिया और भवन निर्माण का काम रुकवा दिया था।
रिहाई में रखी गई थीं ये शर्तें
- भदोही या मिर्जापुर जिले में प्रवेश नहीं करना।
- जेल से बाहर रहने के दौरान कोई आपराधिक गतिविधि या विवाद में शामिल नहीं होना।
- जेल से बाहर रहने के दौरान समाज में अच्छा आचरण बनाए रखना।
- मामले से जुड़े किसी भी गवाह, सबूत या पीड़ित पक्ष को धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करना।
- अदालत की हर सुनवाई या बुलावे पर समय से उपस्थित होना।
अधिकारी बोले
शिकायत की जांच में जमीन पर कब्जा कर बाउंड्रीवॉल बनाने का मामला आया है। इसके बाद पूर्व विधायक उदयनभान सिंह समेत कुल आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। आजीवन कारावास के मामले में रिहाई किन शर्तों पर मिली है, इसका अवलोकन किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी। -अभिनव त्यागी, एसपी