ज्ञानपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण नीति की नियमावली बृहस्पतिवार को शासन स्तर से जारी कर दी गई। इससे जिले में चुनावी सरगर्मी एक बार फिर बढ़ गई। माना जा रहा है कि महीने भर के अंदर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 15 फरवरी तक आरक्षण चार्ट का आवंटन किया जाना है।
पंचायत चुनाव की तिथि भले ही अभी घोषित नहीं हो सकी है, लेकिन अन्य प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चुनावी तैयारी को पूरा कराने में प्रशासन जुटा हुआ है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधान के संभावित उम्मीदवारों की नजर आरक्षण पर टिकी हुई थी। बृहस्पतिवार को आरक्षण नीति की नियमावली जारी की गई। इससे ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। शासन से जारी नीति के अनुसार 15 फरवरी तक जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत का आरक्षण चार्ट तैयार कर उसे निर्गत करना।
जिला स्तर पर आरक्षित आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्ताव तैयार करना, चार से आठ मार्च तक प्रस्ताव पर आपत्ति प्राप्त करना, नौ मार्च को आपत्तियों को जिला पंचायत राज कार्यालय पर एकत्रित करना और 10 से 12 मार्च तक जिला मजिस्ट्रेट की ओर से आरक्षित सीटों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 15 मार्च को आरक्षित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की स्थिति को प्रदेश निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना है। बताते चलें कि जिले में 546 ग्राम पंचायत, 664 क्षेत्र पंचायत और 26 जिला पंचायत सीटों पर चुनाव होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी बालेशधर द्विवेदी ने कहा कि आरक्षण नीति की नियमावली जारी हो गई है। उसी के आधार पर आरक्षण तय किया जाएगा।