ज्ञानपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवादी को लाभ न देने पर बीमा कंपनी पर 37 हजार का रिकवरी वारंट जारी किया है। डीएम भदोही को निर्देश दिया कि राजस्व की तरह वसूली की जाए।
छह मार्च तक का समय दिया गया है। डाक विभाग के एक प्रकरण में डिग्रीधारक को भुगतान किया गया। उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि डिग्रीदार राजेंद्र प्रसाद ने आयोग में वाद दाखिल करके ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक पर इंश्योरेंस देने में हीलाहवाली की शिकायत की।
आयोग ने बीमा कंपनी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा, लेकिन कंपनी की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया। इसको संज्ञान में लेते हुए आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे ने डीएम को निर्देश दिया कि बीमा कंपनी से 37 हजार 711 रुपये की वसूली भू-राजस्व की तरह कर आयोग में जमा कराई जाए। इससे छह मार्च को उक्त रकम डिग्रीधारक को दी जा सके।
इसके तरह जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग की कमी के मामले में डिग्रीधारक को 68 हजार का भुगतान का चेक दिया। डिग्रीधारक तेज बहादुर सिंह निवासी जाठी औराई ने चीफ पोस्ट मास्टर लखनऊ और पोस्टमास्टर ज्ञानपुर को वादी बनाते हुए आयोग में वाद दाखिल किया था।
इसमें डाक विभाग पर योजना में कमी का हवाला दिया गया। आयोग के निर्णय के खिलाफ विपक्षी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर किया।
आयोग के निर्णय पर बृहस्पतिवार को आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव ने 68 हजार 394 का चेक वादी को दिया। मामले का अंतिम निस्तारण 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाना प्रस्तावित है।