गोपीगंज थाना क्षेत्र के अमवा में पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके परिवार की ओर से संचालित पेट्रोल पंप की भूमि खाली करने का रास्ता साफ हो गया है। अपर जिला जज तृतीय ज्ञानेंद्र सिंह ने भारत पेट्रोलियम की ओर से दाखिल निगरानी याचिका को खारिज कर दिया है।
वादी दिनेश सिंह ने बताया कि भारत पेट्रोलियम ने 1966 में अमवा जीटी रोड स्थहित भूमि को लीज पर लिया था। उसके बाद कंपनी लगातार लीज बढ़ाती गई। 1980 के बाद उक्त पेट्रोल पंप का संचालन पूर्व विधायक विजय मिश्र एवं उनका परिवार कर रहा था। एक दशक पूर्व दिनेश सिंह ने लीज डीड को आगे बढ़ाने से मना करते हुए बकाया किराया वसूली एवं पेट्रोल पंप खाली करने के लिए सिविल जज ज्ञानपुर के न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। 28 अक्टूबर 2017 को न्यायालय ने आदेश पारित करते हुए एक माह में पेट्रोल पंप खाली करने एवं बकाया धनराशि किराया अदा करने का आदेश दिया था। उक्त निर्णय के विरुद्ध भारत पेट्रोलियम ने अपर जिला जज भदोही के यहां निगरानी याचिका दाखिल किया गया था। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अपर जिला जज तृतीय ज्ञानेंद्र सिंह ने 12 मई को फैसला सुनाते हुए निगरानी याचिका खारिज कर दिया। सिवि जज के निर्णय को बरकरार रखा।