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भाजपा विधायक समेत आठ पर केस दर्ज करने का आदेश

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ज्ञानपुर। जेएम प्रथम की अदालत ने सुरियावां ब्लॉक में भ्रष्टाचार और हरे पेड़ों की कटाई के मामले में भदोही विधायक रवींद्रनाथ तिवारी, ब्लॉक प्रमुख अनिरुद्ध त्रिपाठी समेत आठ लोगों के खिलाफ जालसाजी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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क्षेत्र पंचायत सदस्य आशीष सिंह ने न्यायालय में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि भाजपा विधायक रवींद्र नाथ तिवारी, उनके सगे भाई ब्लॉक प्रमुख अनिरुद्ध तिवारी, बेटे दीपक तिवारी, नितेश तिवारी, भतीजे चंद्रभूषण तिवारी, आशीष तिवारी, जिला पंचायत सदस्य सचिन तिवारी और अनिल मिश्रा एकराय होकर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से ब्लॉक परिसर में स्थित शीशम के पांच, नीम के पांच, आम के तीन और यूकेलिप्टस के 15 पेड़ 27 फरवरी 2019 से तीन मार्च के मध्य बीडीओ को प्रभाव में लेकर कटवा लिया। लकड़ी को उठवा ले गए।
इस संबंध में उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया तो उन्होंने विधायक और प्रमुख का मामला बताते हुए सिर्फ आश्वासन देकर छोड़ दिया। डीएम और मुख्यमंत्री के यहां पत्र भेजकर जांच की मांग गई तो पेड़ों की नीलामी बैक डेट में करा दी गई। 12 लाख के पेड़ों की कीमत मात्र 55 हजार लगाई गई। उसके बाद शिकायतकर्ता से गाली-गलौज की गई। साथ ही फर्जी मुकदमें में फंसाने की धमकी दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए जेएम प्रथम प्रभाष त्रिपाठी की अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश एसओ सुरियावां को दिया है।
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ऐसे आदेश की जानकारी हमें अभी नहीं है। फिर भी कहना चाहूंगा कि ब्लॉक परिसर का मालिक बीडीओ होता है। वहां की जिम्मेदारी उन्हीं की है। इससे हमारा या ब्लॉक प्रमुख का कोई लेना-देना नहीं है। यह विरोधियों की साजिश है। हमें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट का जो आदेश होगा, उसे मानते हुए उसी हिसाब से काम किया जाएगा।
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रवींद्रनाथ तिवारी, विधायक भदोही
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