ज्ञानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के दोषी टॉपटेन अपराधी समेत लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी को एक-एक साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों के खिलाफ दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
ज्ञानपुर कोतवाली के जिला कारागार के पास से बीते 19 मई को जिले का टॉपटेन अभियुक्त मुन्ना उर्फ रेहान निवासी कुलमनपुर गोपीगंज पुलिस को चकमा देते हुए पुलिस की अभिरक्षा फरार हो गया। अभियुक्त मुन्ना जब फरार हुआ तो वह यूपी पुलिस के आरक्षी बालमनी राम निवासी नरगर दिलदारनगर गाजीपुर की कस्टडी में था। हालांकि बाद में पुलिस ने मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में एसपी के निर्देश पर आरक्षी बालमनी के खिलाफ कर्तव्य में लापरवाही के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने अभियुक्त मुन्ना उर्फ रेहान के साथ आरक्षी बालमनी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने टॉपटेन अभियुक्त मुन्ना उर्फ रेहान और आरक्षी को दोषी पाया और दोनों को एक-एक साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर दो-दो हजार का जुर्माना भी लगाया। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रमेश चन्द्रा ने की।