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Bhadohi News: हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय की अदालत ने हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 50-50 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। चार साल पूर्व सुरियावां के गल्हैयां में युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई।
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सुरियावां थाना के गल्हैयां निवासी मुकेश सिंह ने आरोप लगाया था कि पांच अक्तूबर 2021 को रात में सात बजकर 45 मिनट पर सुभाष सिंह, मान सिंह और शिव बालक सरोज ने मिलकर मेरे भतीजे विशाल सिंह को लाठी-डंडा, फरसा एवं गड़ासा से मारने लगे। विशाल ने शोर किया तो घर वाले दौड़ते हुए पहुंचे। आरोपी विशाल को घसीटते हुए अपने खेत में उठा ले गए और जान से मारने की नियत से नुकीले हथियारों से वार किया।
हम लोग दौड़कर पहुंचे और उसे तुरंत सुरियावां अस्पताल उपचार के लिए ले गए। जहां से ज्ञानपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान विशाल की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में भेजा।
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जहां गवाहों के बयानात के दौरान नाटकीय मोड़ तब आया, जब हत्या में प्रयुक्त गड़ासा जिसको बरामदगी के समय पुलिस ने लकड़ी का बेंट बताया था, वह लोहे का निकला।
आरोपियों की तरफ से तर्क दिया गया कि यह भारी संदेह का मामला है, जबकि शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने कहा कि यह रंगों का भ्रम है। हत्या के जघन्य अपराध में छोटी-मोटी बातों के संदेह का लाभ आरोपी को देना न्याय नहीं हो सकता। न्यायाधीश लोकेश मिश्रा की अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क को सुनने के बाद दोषी सुभाष सिंह, मान सिंह और शिव बालक सरोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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