ज्ञानपुर। एडीजे द्वितीय की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पूर्व प्रधान समेत सात लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। 2017 में हुई मारपीट की घटना में बुधवार को यह फैसला आया। सुरियावां थानाक्षेत्र के कोछिया गांव निवासी सोहनलाल ने सुरियावां थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि पूर्व प्रधान सुरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू और अन्य छह लोगों ने एकराय होकर उसके दरवाजे पर स्थित कुंए पर बाउंड्री बनाकर कब्जा कर रहे थे। उसने रोका तो आरोपी गड़ासा और लाठी-डंडा से हमला कर दिए, जिससे उसके पिता रामनारायण को गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
विवेचक ने साक्ष्य संकलन के बाद चार्जशीट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में गवाहों को परीक्षित कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि आरोपी द्वारा पूर्व में कोई घटना कारित नहीं की गई है। पड़ोस का झगड़ा है ऐसे में कम से कम दंड दंडित किया जाए। वहीं दूसरी ओर अभियोजन ने आरोपियों को अधिक से अधिक सजा देने की याचना की। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद एडीजे द्वितीय शंभूनाथ की अदालत ने आरोपित दीनानाथ, फूलचंद्र, सुभाष, सुरेश, सूरज, सुरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू, मुकेश को घटना का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई।