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भदोही: मिलावटी शराब बेचने के दोषी को उम्रकैद, दस वर्ष पुराने मामले में हुई सजा

Tue, 09 Nov 2021 06:27 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, भदोही

सार

दस साल पूर्व ज्ञानपुर के पचवल में बरामद मिलावटी शराब के मामले में कोर्ट ने दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 
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court - फोटो : अमर उजाला
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भदोही में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक द्वितीय की अदालत ने मिलावटी शराब बेचने के दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक दशक पूर्व ज्ञानपुर के पचवल में बरामद मिलावटी शराब के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। 19 अक्तूबर 2011 को आबकारी निरीक्षक विजय कुमार शुक्ल ने अजय सिंह उर्फ बुढ़ऊ सिंह निवासी पचवल, ज्ञानपुर के घर दबिश दी थी।

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आबकारी अधिकारी जंग बहादुर सिंह और लक्ष्मीकांत त्रिपाठी पुलिस बल के साथ मकान के पीछे तलाशी लेने गए, लेकिन अजय सिंह भाग गया। वहां खुदाई करने पर जमीन के अंदर छह बोरियों में 125 शीशी शराब,  500 ग्राम नौसादर, खुले ढक्कन और एक बोरी में यूरिया बरामद हुई। मामले में आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मिलावटी शराब से जिले में पहले हुई घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है। सरकार के टैक्स की चोरी होती है। इसके कारण सख्त कार्रवाई की जाए। न्यायाधीश आलोक कुमार यादव की अदालत ने अजय सिंह को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।   

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