विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) के निलंबित चल रहे अधिशासी निदेशक संजय कुमार के मामले में परिषद से न्यायालय के फैसले पर अमल करने का निर्देश दिया है। मंगलवार को कार्यालय से जारी पत्र में संजय कुमार को कोर्ट के निर्देशानुसार निर्वाह भत्ता भी जारी करने को कहा।
संजय कुमार की याचिका की सुनवाई के दौरान 15 दिसंबर, 2023 को न्यायालय ने परिषद को नई जांच कमेटी बनाकर पुनः जांच कराने साथ ही उन्हें निलंबन की अवधि तक निर्वाह भत्ता दिए जाने का फैसला दिया था। इसके बाद फैसले पर अमल के लिए 26 दिसंबर को संजय कुमार ने केंद्रीय वस्त्र सचिव को पत्र लिखा था। विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय के सहायक निदेशक (संस्थागत) मंजू स्वामी डीटी ने मंगलवार को परिषद के चेयरमैन को पत्र लिख कर कहा कि न्यायालय ने जो आदेश दिया है। उसका पालन करें। न्यायालय के निर्देशानुसार नई जांच कमेटी गठित कर संजय कुमार खिलाफ आरोपों की फिर से जांच कराकर 8 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपी जाए। इसके साथ ही निलंबन की अवधि मे उन्हें निर्वाह भत्ता भी जारी करें।