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Bhadohi News: आज दुकानों का नवीनीकरण नहीं कराया तो लगेगा 10 गुना जुर्माना

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लालानगर। गोपीगंज मंडी समिति समिति में आवंटित दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। मंडी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 जून तक दुकानदार नवीनीकरण करा लें। एक जुलाई से 10 गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा। इस दौरान लाइसेंस भी निरस्त किया जाएगा। मंडी समिति के सचिव धीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि 200 दुकानें पंजीकृत हैं। अब तक 60 प्रतिशत दुकानदारों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन जमा किया है। 40 फीसदी ने अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया है। सभी दुकानदारों के लिए नवीनीकरण कराना अनिवार्य है।
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दुकानदारों को हिदायत दिए कि 30 जून तक नवीनीकरण कार्य करा लें। इसके बाद आवेदन करने वाले दुकानदारों को सामान्य शुल्क के अतिरिक्त करीब ढाई हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। जो निर्धारित शुल्क का करीब 10 गुना ज्यादा होगा। समय सीमा के बाद भी नवीनीकरण नहीं कराने वाले दुकानदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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