। जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे की अदालत ने मंगलवार को गैर इरादतन हत्या में दोषी इंद्रजीत उर्फ भोले को दस साल और उसकी पत्नी वंदन देवी को सात साल की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी दंपती पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार, सुरियावां कोतवाली के विजयीपुर निवासी राजधर ने कोतवाली में तहरीर देकर पुलिस को बताया था कि 15 फरवरी 2018 को समय करीब दो बजे दोपहर बर्फी देवी घर पर बैठी थीं। इसी बीच इंद्रजीत उर्फ भोले अपने हाथ में लोहे की एक राॅड लेकर आया। उसके साथ उसकी पत्नी वंदन देवी भी थी। दोनों ने बर्फी देवी के पिता प्रभुनाथ के सिर पर वार कर दिया।
गंभीर रूप से प्रभुनाथ को प्रयागराज रेफर कर दिया गया जहां पर इलाज के दौरान बर्फी देवी के पिता की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
विवेचना के बाद पति-पत्नी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। इस पर सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश की अदालत ने इंद्रजीत उर्फ भोले और उसकी पत्नी वंदन देवी को को दोषी पाया।