कोतवाली क्षेत्र के दुलहीपुर में बिना पंजीकरण चल रहे मां डेंटल क्लीनिक के संचालक पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है। यह क्लीनिक बिना रजिस्ट्रेशन और चिकित्सीय डिग्री के चल रहा था। सीएचसी अधीक्षक गोपीगंज डॉ. शुभांकर श्रीवास्तव की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की।
स्वास्थ्य विभाग की तमाम सख्ती के बाद भी अवैध अस्पतालों का संचालन रुक नहीं रहा है। जहां-तहां बोर्ड टांगकर झोलाछाप अपनी दुकान शुरू कर दे रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत पर सीएमओ ने पिछले दिनों दुलहीपुर में क्लीनिक की जांच कराई थी। इसमें मां डेंटल क्लीनिक को देव प्रसाद विश्वास चलाते पाए गए। जांच में पता चला कि उसके पास न तो कोई डिग्री थी और न ही क्लीनिक का रजिस्ट्रेशन। वह मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ज्ञानपुर प्रभारी निरीक्षक राम सरीख ने बताया कि देव प्रसाद विश्वास पर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 15(2), 15(3) और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 210, 211, 318 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।