ज्ञानपुर विधायक की बहू की गिरफ्तारी पर रोक
ज्ञानपुर। जिला एवं सत्र न्यायालय की अदालत ने ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र बहू रूपा मिश्र की गिरफ्तारी पर 23 दिसंबर तक रोक लगा दी है। सुनवाई की तिथि 24 दिसंबर तय की गई है। जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस विवेचना में विधायक की बहू का नाम शामिल किया गया।
गोपीगंज थानाक्षेत्र के धनापुर गांव निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने चार अगस्त को गोपीगंज थाने में विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली और पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ मकान कब्जा करने, अन्य संपत्ति अपने बेटे के नाम वसीयत कराने के प्रयास और उनकी फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में विधायक आगरा जेल में बंद हैं जबकि एमएलसी जमानत पर हैं। विष्णु मिश्रा अभी तक फरार चल रहे हैं। विवेचना के दौरान विधायक की बहू रूपा मिश्रा का नाम भी सामने आने पर पुलिस ने उनके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अधिवक्ता हंसाराम शुक्ला ओर से जिलाजज की अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई, जिस पर जिलाजज अनिल कुमार की अदालत ने सुनवाई करते हुए 23 दिसंबर तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया।