मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर औराई पुलिस ने बिजली निगम के उप खंड अधिकारी, जेई समेत आठ कर्मचारियों के खिलाफ जालसाजी, गाली गलौज समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
करीब छह साल पूर्व घोसिया नगर एक मामले में यह कार्रवाई की गई। मुकदमा दर्ज होने पर निगम के कर्मचारियों में खलबली मच गई है। आरोप है बिजली कर्मियों ने बिजली चोरी में 10 लाख का जुर्माना ठोका और उनकी पत्नी से छेड़खानी भी की।
घोसिया नगर के वार्ड 13 निवासी पीड़ित ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें बताया कि 10 दिसंबर 2019 को तत्कालीन एसडीओ, जेई और लाइनमैन कुटरचित तरीके से उसे बिजली का कनेक्शन दिए। 118 रुपये कनेक्शन शुल्क और सिक्योरिटी शुल्क 5400 और एसएससी शुल्क 2036 रुपये लिया गया।
मीटर लगाने के लिए कई बार उसे उपकेंद्र पर बुलाया गया, लेकिन आज कल कह कर लौटा दिया जाता।
24 दिसंबर 2020 को एलटी तार में कटिया डालकर बिजली चोरी के जुर्म में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा 10 लाख 32 हजार 470 रुपये जुर्माना लगाया गया।
उसके बाद बिजली निगम के एसडीओ, जेई और लाइनमैन उसके घर आए और उसकी पत्नी के साथ छेड़खानी की। कुछ गहने आदि लेकर चले गए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। औराई कोतवाली में तहरीर देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने साक्ष्य संकलन के आधार पर संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया।
सोमवार को औराई पुलिस ने एसडीओ दीपक पटेल निवासी चिलबिला बड़ागांव वाराणसी, सुजीत पटेल जंसा वाराणसी, तत्कालीन जेई मनीष सिंह पर मुकदमा दर्ज किया।
इसके अलावा लाइनमैन धर्मेंद्र निवासी उपकेंद्र लालानगर गोपीगंज, मनोज राय निवासी कोटवा नारायनपुर नरही बलिया, बवालमीत निवासी बैरमपुर कौशांबी, अजय कुमार मझौवां हल्दी बलिया, मनोज कुमार निवासी मुनीचकवीरपुर बेगूसराय बिहार के खिलाफ जालसाजी, धमकी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।