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Bhadohi News: एक करोड़ की रंगदारी मांगने में 12 अज्ञात पर प्राथमिकी

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गोपीगंज। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने एक करोड़ के रंगदारी मांगने, जान से मारने की धमकी के मामले में 12 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। भोपतपट्टी गांव की एक महिला के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने मामले की विवेचना कर आरोपियों पर कार्रवाई का भी निर्देश दिया।
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भोपतपट्टी निवासी आशा देवी ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि उनके पति कृपाशंकर मौर्य एक निजी निधि कंपनी में निदेशक थे, जिनका 12 मई 2025 को निधन हो चुका है। पति के निधन के बाद उनका और उनके परिवार का उक्त कंपनी से कोई संबंध नहीं है। 18 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 10 बजे 12 अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे और कथित तौर पर एक करोड़ रुपये की रंगदारी की मांग की। आरोप है कि रकम नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर परिवार का जीवन, बच्चों का कॅरिअर बर्बाद करने और जान से मारने की धमकी दी। महिला ने आरोप लगाया कि इसी मामले को लेकर उनके और उनके बेटे रवि आनंद, सूरज, अक्षय और अमन के खिलाफ तीन सितंबर 2025 को ज्ञानपुर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिसकी विवेचना चल रही है। पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया। शुक्रवार को पुलिस ने 12 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। प्रभारी निरीक्षक सच्चिदानंद पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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