ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति मधु डोगरा की अदालत ने सोमवार को नाबालिग के अपरहरण के दोषी को आठ माह के कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता डॉ. अश्वनी मिश्रा और प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि गोपीगंज कोतवाली के एक निवासी पीड़िता के पिता ने 27 दिसंबर 2021 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी नाबालिग बेटी राजकीय हाईस्कूल गई थी। वहां से वह पेट दर्द की शिकायत पर घर से निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने मामले में अभियुक्त कृष्ण कुमार उर्फ किशन के विरूद्ध नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने समेत अन्य मामले में मुकदमा दर्ज किया। विवेचना कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में सुनवाई करते हुए कृष्ण कुमार उर्फ किशन निवासी बलहा कला, नारनौल, महेन्द्रगढ हरियाणा को आठ माह कैद की सजा सुनाते हुए पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने कारागार में बितायी अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया।