भदोही जिला एवं सत्र न्यायालय ने ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्र की बहू रूपा मिश्रा की अंतरिम जमानत की अवधि चार जनवरी तक बढ़ा दी है। शनिवार को सुनवाई पूरी न हो पाने के कारण जिला जज ने चार जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। जमीन कब्जाने के मामले में पुलिस विवेचना में विधायक की बहू का नाम भी शामिल किया गया था।
गोपीगंज थाना क्षेत्र के धनापुर गांव निवासी विधायक के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गत चार अगस्त को गोपीगंज थाने में विधायक, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली और पुत्र विष्णु मिश्र के खिलाफ मकान कब्जा करने, अन्य संपत्ति अपने बेटे के नाम वसीयत कराने के प्रयास और उनकी फर्म को अवैध ढंग से कब्जा करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
विधायक अभी आगरा जेल में बंद हैं, जबकि एमएलसी जमानत पर हैं। पुत्र विष्णु मिश्रा अब तक फरार हैं। विवेचना के दौरान विधायक की बहू रूपा मिश्रा का नाम सामने आने पर पुलिस ने उनके खिलाफ भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने अंतरिम जमानत के लिए पखवारे भर पूर्व जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था।
जिस पर 24 दिसंबर को सुनवाई की तिथि तय थी, लेकिन उस दिन भी किन्हीं कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद दो जनवरी की तिथि पड़ी थी। शनिवार को भी कागजी कोरम पूरा न होने से सुनवाई नहीं हुई। जिस पर जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने चार जनवरी तक अग्रिम जमानत बढ़ा दी।