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नमकीन, तेल और दूध में मिलावट पर जुर्माना

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ज्ञानपुर (भदोही)। खाद्य पदार्थों में मिलावट उजागर होने पर तीन दूकानदारों के खिलाफ 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। गत जनवरी में उठाए गए दूध, नमकीन और तेल का सैंपल जांच में फेल होेने के बाद न्याय एवं निर्णयन अधिकारी (एडीएम) कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
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जिले के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने खाद्य पदार्थों का सैंपल जनवरी में लेकर लखनऊ भेजा गया था। सैंपल रिपोर्ट आने पर कोर्ट की ओर से मामले की सुनवाई करते हुए जुर्माना लगाया गया। जांच में नमकीन, दूध और तेल का सैंपल फेल हुआ है। जिले के मुख्य खाद्य सुरक्षा निरीक्षक निर्भय नारायण सिन्हा के मुताबिक, एडीएम कोर्ट ने राजा बाजार ज्ञानपुर निवासी जोगन देवी गुप्ता पत्नी रामजी गुप्ता की दूकान से लिए गए निमिषा कंपनी के नमकीन का सैंपल फेल होने पर उनके खिलाफ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि ऊंज थानाक्षेत्र के बनकट खास, बिछियां गांव निवासी राजपति यादव पुत्र सरयू प्रसाद से लिए गए दूध का सैंपल फेल होने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि औराई थाना क्षेत्र के हुसैनीपुर महराजगंज निवासी व्यवसायी लाल बहादुर जायसवाल पुत्र जवाहर जायसवाल की दूकान से लिया गया सलोनी ब्रांड सरसों के तेल का सैंपल फेल होने पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया गया। अभी कोर्ट में दर्जन भर से अधिक सैंपल फेल होने के मामले लंबित पड़े हैं।
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