ज्ञानपुर। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने गांजा का कारोबार करने वाले पति-पत्नी को एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर 12 वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार 27 अगस्त 2017 को एसओ औराई शेषधर पांडेय और सर्विलांस टीम प्रभारी नवीन कुमार तिवारी ने छापा मारकर रामवचन सरोज पुत्र कल्लू सरोज निवासी रतना औराई के घर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया था। आकलन में कुल 51 किलो गांजा बरामद पाया गया। उसके इस कृत्य में उसकी पत्नी दुर्गावती भी मौके से गिरफ्तार की गई थी। जबकि रामवचन भागने में सफल हो गया। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के तहत आरोप पत्र न्यायालय में भेेजा गया। बाद में उसका पति भी गिरफ्तार किया गया। गवाहों के बयान और तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश संजीव कुमार सिंह की अदालत ने दोनों दोषियों दुर्गावती और रामवचन के खिलाफ 12 साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से बहस-पैरवी शासकीय अधिवक्ता पंकज तिवारी ने की।