गोपीगंज नगर में स्थित एक भवन को फर्जी कागजात के आधार पर अपने स्वामित्व का दावा करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दो विस्वा में स्थित इस भवन के स्वामित्व को लेकर विवाद चल रहा है। लंबे समय से इस भवन पर विभिन्न पक्ष अपने-अपने दावे कर रहे थे। गिरफ्तार लोगों में शोभनाथ, शिवनाथ व अमर नाथ शामिल हैं।
नगर के खरहट्टी मोहाल में एक जमीन के फर्जी कागजात तैयार करने के मामले में वांछित चल रहे तीन लोगों को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेजा गया। पुलिस के अनुसार उन आरोप था कि पारसनाथ का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर रामजी बिंद के लड़के बचनू बिंद आदि ने वर्ष 1948 में वसीयतनामा देकर जमीन और भवन का स्वामित्व प्रस्तुत किया। बाद में पारसनाथ ने उक्त भूमि को अशोक जायसवाल को 1988 में रजिस्ट्री कर दी। मामला सिविल कोर्ट ज्ञानपुर में स्वामित्व को लेकर प्रस्तुत किया गया। सिविल न्यायालय ने बचनू बिंद और उनसे जुड़े पांच अन्य लोगों को इसमें धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से फर्जी दस्तावेज बनाने का दोषी पाया। इसमें बचनू बिंद, सरजू देवी, शोभनाथ, शिवनाथ, अमरनाथ और कल्लू जायसवाल के विरुद्ध 419, 420, 467, 468, 120बी के तहत केस दर्ज किया गया। 2003 में बचनू और कल्लू गिरफ्तार हो गए थे। जबकि बृहस्पतिवार की रात इंस्पेक्टर गोपीगंज सुनील कुमार वर्मा और चौकी प्रभारी अखिलेश्वर सिंह ने शोभनाथ, शिवनाथ और अमरनाथ को गिरफ्तार किया ।