ज्ञानपुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो दुर्गेश की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पर 70 हजार का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने 2024 के मामले में फैसला सुनाया। कोईरौना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि उसकी बेटी की उम्र 15 साल है। 14 मार्च 2024 को वह अचानक गायब हो गई। आरोप लगाया था कि 21 मार्च 2024 को उनकी बेटी रोती-बिलखती घर पहुंची।
बातचीत में बताया कि ज्ञानपुर कोतवाली के बालीपुर निवासी विकास हरिजन, जो उसकी मौसी के यहां उसके गांव में रहकर ऑटो चलाता था। वह उसे फुसलाकर भगा ले गया। वहीं शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। महिला की शिकायत के बाद पुलिस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जिस पर सुनवाई करते हुए आरोपी विकास को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे 20 साल सश्रम कारावास और 70 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। कहा कि जुर्माना अदा न करने पर करीब डेढ साल की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद